नई EV नीति / EV Policy


देश में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है।
प्रावधान – जो Automobile कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए निवेश करेगी, उन्हें हर साल 8000 इलेक्ट्रिक कार सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी पर भारत में लाने की अनुमति होगी।
वर्तमान में इंपोर्ट ड्यूटी → 70% से 100% के बीच
यह छूट 5 साल के लिए मिलेगी।

आवश्यक शर्ते –

  •  यह छूट केवल 30 लाख या उससे अधिक कीमत की कारों पर ही मिलेगी।
  • यह छूट केवल उन्ही कंपनियों को मिलेगी को भारत में न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
  • इस छूट का लाभ उठाने के लिए कंपनी को 3 साल में ही भारत में Manufacturing शुरू करनी होगी।
  • पात्र कंपनी को चौथे वर्ष में 5000 करोड़ एवं पाँच वें वर्ष में 7500 करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त करना होगा।

लाभ

  • भारत में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा ।
  • विदेश निवेश को आकर्षित करना ।
  • सस्ते आयात को रोकना ताकि भारत केवल मार्केट नहीं बने बल्कि Manufacturing hub बने ।

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