राष्ट्रीय खेल गवर्नेस विधेयक लोकसभा में पेश किया गया


राष्ट्रीय खेल गवर्नेस विधेयक लोकसभा में पेश 

भारतीय राजव्यवस्था
Sports and Yoga
Paper- III : Unit Ist & IIIrd


उद्देश्यः यह विधेयक खेल गवर्नेस में सुधार, खेलों में बेस्तर प्रदर्शन करने एवं खेल महासंघों से जुड़े विवादों को कम करने के लिए लाया जा रहा है।

 

प्रावधान:

  1. राष्ट्रीय खेल शासी निकाय की स्थापना : विभिन्न खेल संगठनों जैसे: राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल संघ, क्षेत्रीय खेल संघ इत्यादि में समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करना।
  2. राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना : अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति-केन्द्र सरकार द्वारा
    योग्यताः लोक प्रशासन, खेलों गवर्नेस, खेल करन से सम्बंधित विशेष ज्ञान होना
    कार्य –   खेल संगठनों की मान्यता स्थगित या समाप्त करना
    नैतिक व सुरक्षा नीतियों के निर्माण के लिए गाइडलाइन जारी करना
  3. राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल: खेल निकायों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी कार्यों की देखभाल करना।
  4. राष्ट्रीय खेल अधिकरण:– खेल सम्बन्धी विवादों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए

संरचना:

    1. अध्यक्ष : S.C. का न्यायाधीश या H.C. का मुख्य न्यायाधीश
    2. सदस्यः खेल, लोकप्रशासन या विधि विशेषज्ञ

Note:- इसे सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होगी।

  1. प्रत्येक राष्ट्रीय खेल शासी निकाय को अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक आचार संहिता बनाने का निर्देश।

 

सुरक्षित खेल नीति और शिकायत निवारण:– महिला एवं नाबालिक एथलीट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

FOLLOW US