राष्ट्रीय खेल गवर्नेस विधेयक लोकसभा में पेश किया गया
राष्ट्रीय खेल गवर्नेस विधेयक लोकसभा में पेश
भारतीय राजव्यवस्था
Sports and Yoga
Paper- III : Unit Ist & IIIrd
उद्देश्यः यह विधेयक खेल गवर्नेस में सुधार, खेलों में बेस्तर प्रदर्शन करने एवं खेल महासंघों से जुड़े विवादों को कम करने के लिए लाया जा रहा है।
प्रावधान:
- राष्ट्रीय खेल शासी निकाय की स्थापना : विभिन्न खेल संगठनों जैसे: राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल संघ, क्षेत्रीय खेल संघ इत्यादि में समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करना।
- राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना : अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति-केन्द्र सरकार द्वारा
योग्यताः लोक प्रशासन, खेलों गवर्नेस, खेल करन से सम्बंधित विशेष ज्ञान होना
कार्य – खेल संगठनों की मान्यता स्थगित या समाप्त करना
नैतिक व सुरक्षा नीतियों के निर्माण के लिए गाइडलाइन जारी करना
- राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल: खेल निकायों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी कार्यों की देखभाल करना।
- राष्ट्रीय खेल अधिकरण:– खेल सम्बन्धी विवादों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए
संरचना:
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- अध्यक्ष : S.C. का न्यायाधीश या H.C. का मुख्य न्यायाधीश
- सदस्यः खेल, लोकप्रशासन या विधि विशेषज्ञ
Note:- इसे सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होगी।
- प्रत्येक राष्ट्रीय खेल शासी निकाय को अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक आचार संहिता बनाने का निर्देश।
सुरक्षित खेल नीति और शिकायत निवारण:– महिला एवं नाबालिक एथलीट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए