वस्तु एवं सेवा कर सुधार 2025


वस्तु एवं सेवा कर सुधार 2025


चर्चा में क्यों :

  • जीएसटी परिषद की 56 वी बैठक का आयोजन 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में किया गया है । इस बैठक में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार किए गए है जिनकी घोषणा  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के उद्बोधन में लाल क़िले की प्राचीर से की थी ।
  • जीएसटी परिषद ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और छोटे व्यापारियों व कारिबारियों के साथ-साथ सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने पर आधारित बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक सुधारों को मंजूरी दी।
  • जीएसटी परिषद ने अर्थव्यवस्था को चलाने वाले प्रमुख चालकों जैसे आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसान और कृषि, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी।

 

अगली पीढ़ी के GST सुधारों के 7 स्तंभ :

स्तंभ 1: जीएसटी की सफलता पर आधारित

  • एक राष्ट्र, एक कर।
  • करदाताओं का दायरा बढ़ा।
  • सरल 2-स्तरीय प्रणाली (5% और 18%)।
स्तंभ 2: निष्पक्ष कराधान के लिए दरों का युक्तिकरण

  • सुचारू शुल्क संरचनाएँ।
  • रिफंड (धन वापसी) की तेज़ प्रक्रिया।

 

स्तंभ 3: प्रौद्योगिकी के माध्यम से फाइलिंग को सरल बनाना

  • छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए आसान पंजीकरण।
  • निर्यातकों के लिए 90% तक की अग्रिम अनंतिम रिफंड।
  • ई-चालान के साथ डिजिटल अनुपालन।
  • एआई-आधारित जोखिम का पता लगाना।
स्तंभ 4: उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देना

  • आवश्यक वस्तुओं को 0-5% के दायरे में लाना।
  • कारों जैसी महंगी वस्तुओं पर कर 28% से घटाकर 18% करना।

 

स्तंभ 5: एमएसएमई और निर्माताओं को सशक्त बनाना

  • इनवर्टेड ड्यूटी संरचनाओं को ठीक करना।
  • ‘मेक इन इंडिया’ का समर्थन करने के लिए दरों को सरल बनाना।
स्तंभ 6: मजबूत राज्य, मजबूत भारत

  • सभी राज्यों के लिए स्थायी राजस्व वृद्धि।
  • युक्तिकृत दरों से मांग में वृद्धि होगी।

 

स्तंभ 7: कम कर = अधिक खर्च

  • परिवार अधिक खरीदते हैं, मांग बढ़ती है और उद्योग बढ़ते हैं।
  • सस्ते उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स से मांग में वृद्धि होगी।

 

 

 

प्रमुख सुधार :

  • सरलीकृत टैक्स ढांचा :
  • मौजूदा 4-स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को नागरिकों के लिए अनुकूल ‘सिंपल टैक्स’ में सुव्यवस्थित किया गया है जिसमें 2 दर संरचनाएं, 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट हैं;
  • कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डिमेरिट रेट रखा गया है ।
  • दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी में कमी :
  • आम आदमी के दैनिक जीवन में उपयोगी कई वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • खाद्य पदार्थों पर जीएसटी में कमी :
  • शून्य जीएसटी:
  • अल्ट्रा-हाईटेम्परेचर (यूएचटी) दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है;
  • सभी भारतीय ब्रेड (चपाती, पराठा, परोटा आदि) पर भी जीएसटी हटा दिया गया है।
  • 5% जीएसटी:
  • लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहनों पर जीएसटी में कमी :
  • एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% कर), डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
  • जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी में कमी :
  • 33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है और कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
  • अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले कई चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है
  • नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि उपकरणों पर जीएसटी में कमी :
  • नवीकरणीय ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण हेतु पुर्जों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया ।
  • कृषि उपकरण: कृषि वस्तुओं, मिट्टी तैयार करने या जुताई के लिए ट्रैक्टर, कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कंपोस्ट मशीन आदि शामिल हैं, पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • पानमसालातंबाकू जैसे मादक पदार्थों और एरेटेड ड्रिंक्‍समहंगी कारोंनौकाओं और निजी विमानों जैसे लक्जरी उत्‍पादों पर 40 प्रतिशत की दर निष्पक्षता और राजस्व संतुलन सुनिश्चित करती है।

अगली पीढ़ी के लिए जीएसटीसभी के लिए लाभ :

कम कीमतेंउच्च मांग

जीवन की सुगमता

व्यापक कर नेट

विनिर्माण के लिये सहायता

एमएसएमई के लिये सहायता

राजस्व वृद्धि

आर्थिक गति

सामाजिक सुरक्षा

 

जीएसटी एक बड़ी उपलब्धि क्यों है:

  • 17 अलग-अलगकरों और 13 उपकरों को एक समेकित कर में समाहित कर दिया।
  • करों(कर पर कर) के कैस्केडिंग (आवर्ती) प्रभाव को समाप्त कर दिया।
  • सामान्यदरों और प्रक्रियाओं के साथ एकल राष्ट्रीय बाजार बनाया।
  • सरलीकृतअनुपालन और बेहतर पारदर्शिता।
  • देशके आर्थिक एकीकरण का प्रतीक।

नए टैक्स स्लैब 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे ।

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