राजस्थान उच्च न्यायालय को मिले 7 नए न्यायाधीश


Aaditya Deore

राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश श्री के आर श्रीराम ने 23 जुलाई 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवायी ।


इन नवनियुक्त न्यायाधीशों में जस्टिस संदीप तनेजा, जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू, जस्टिस बिपिन गुप्ता, जस्टिस संजीत पुरोहित, जस्टिस रवि चिरानिया, जस्टिस अनुरूप सिंघी और जस्टिस संगीता शर्मा शामिल हैं।

 

इन 7 नए न्यायाधीशों के पदभार ग्रहण करने के साथ ही न्यायाधीशों की कुल संख्या 43 तक पहुंच चुकी है, जो अब तक की सर्वाधिक है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति , भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है ।
• राष्ट्रपति इस हेतु संबंधित राज्य के राज्यपाल एवं राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेता है ।
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयुसीमा तक अपने पद पर बने रह सकते है ।

 

योग्यताए

(1)भारत का नागरिक होना चाहिए ।
(2)न्यूनतम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील रहा हो अथवा न्यूनतम 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो ।

 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का निष्कासन

•उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निष्कासन प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है ।
•उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निम्नलिखित 2 आधार पर पद से हटाया जा सकता है
(1)अक्षमता (2) सिद्ध कदाचार

• हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है , लोकसभा में 100 तथा राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है ।
• सदन का सभापति/अध्यक्ष , प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है ।
• यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो, सभापति/अध्यक्ष , आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति का गठन करता है , जिसमे निम्नलिखित सदस्य होते है –

(1)उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश
(2)किसी राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(3) प्रख्यात विधिवेत्ता

• यदि समिति की जाँच में आरोप सत्य पाए जाते है तो सदन प्रस्ताव को आगे बढ़ाता है ।
• यह प्रस्ताव दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित किया जाता है ।
• प्रत्येक सदन से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है ।
• राष्ट्रपति , न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते है ।

 

SOURCE – DAINIK BHASKAR + Springboard academy Notes

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