राज्य निर्वाचन आयोग


राज्य निर्वाचन आयोग


चर्चा में क्यों :

राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह को  राज्य निर्वाचन आयुक्त , नियुक्त किया है ।

राज्य निर्वाचन आयोग

  • राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है जिसका प्रावधान 73 वे एवं 74 वे संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243K एवं 243 ZA में किया गया है ।
  • राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 जुलाई 1994 , एक सदस्यीय आयोग के रूप में की गई थी ।
  • इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है ।
  • आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के प्रथम चुनाव 1995 में करवाए गए थे ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता

  • राज्य निर्वाचन आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत अधिकारी होगा जिसे प्रधान सचिव के रूप में 5 वर्षों का सेवा अनुभव प्राप्त हो ।

नियुक्ति

  • निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है ।

कार्यकाल 

  • 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो )
  • राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को प्रस्तुत करते है ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया

  • कदाचार और असमर्थता के आधार पर राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाया जा सकता है ।

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य

  • राज्य में स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज) के चुनाव करवाना ।
  • निर्वाचन आयोजन , संचालन ,पर्यवेक्षण , निर्देशन एवं नियंत्रण , राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है ।
  • निर्वाचक नामावली का अद्यतन करवाना ।
  • चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करवाना ।
  • राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।

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